मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें, नहीं तो पेनल्टी, 50% टैक्स वसूली है बाकी
भिलाई. राजस्व बढ़ाने के लिए नगर निगम भिलाई ने जनवरी तक हितग्राहियों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी। अब यह छूट बंद हो गई है। एक फरवरी से 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी। 31 मार्च के बाद यानि वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद अप्रैल में बीते वर्ष का टैक्स जमा करते हैं तो आपको 1000 रुपए विलंब शुल्क और कुल टैक्स का 18 प्रतिशत अधिभार लगेगा। इस संबंध में निगम के राजस्व विभाग आदेश भी जारी कर दिया है। शहर के किसी भी जोन या मुख्य कार्यालय में प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं।
जनवरी में 8 हजार लोगों ने निगम के 2% तक छूट का लाभ लिया
टैक्स वसूलने वाली एजेंसी स्पैराे टेक के मैनेजर अविनाश सिंह बताते हैं कि 31 जनवरी तक 2 प्रतिशत की छूट दी गई। जनवरी माह में ही 8 हजार लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा अन्य टैक्स जमा किया है। अब बाकी लोगों को 31 मार्च से पहले टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ताकि उन्हें किसी प्रकार का अधिभार न लगे। निगम के अफसरों ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वालों को कुल टैक्स का 18% और 1000 रुपए अधिभार लगेगा। वहीं बकायादारों से वसूली के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई हो रही है।
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